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पोस्ट ऑफिस अकाउंट बंद करना है तो ये डॉक्यूमेंट जमा करना होगा अनिवार्य, जानें नया नियम

देश में करोड़ों नागरिक इंडिया पोस्ट (India Post) की शाखाओं में पोस्ट ऑफिस खाते (Post Office Saving Accounts) खोलते हैं और इसकी योजनाएं लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं. अब इससे जुड़ी एक काम की खबर आपके लिए आई है. अब पोस्ट ऑफिस का खाता बंद करने के लिए अकाउंट की पासबुक (Passbook) जमा करना अनिवार्य हो गया है.

क्या है नया नियम

अब पोस्ट ऑफिस की पासबुक बिना जमा कराए पोस्ट ऑफिस अकाउंट बंद नहीं कराया जा सकेगा. भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में एक सर्कुलर निकाला है जिसके तहत ये नियम लागू किया गया है कि इसमें खाते को बंद कराने से पहले खाताधारकों को इसकी पासबुक संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होगी.

स्कीम मैच्योर होने की सूरत में भी नियम लागू

अगर आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम मैच्योर हो गई है तो भी आपको पासबुक जमा करानी होगी. इसके बाद डाक विभाग की तरफ से आपको अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट दी जाएगी. अकाउंट होल्डर अपने खाते के स्टेटमेंट के लिए भी ये अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

सभी तरह के पोस्ट ऑफिस खातों पर ये नियम लागू

भारतीय डाक विभाग नागरिकों के कई तरह के खाते खोलता है और ये नियम सभी तरह के खातों पर लागू होगा. इसमें मंथली सेविंग स्कीम से लेकर किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तक शामिल हैं. इस तरह डाक विभाग ने एक अहम बदलाव के चलते ये नया नियम सभी अकाउंट्स के लिए लागू कर दिया है और इसकी जानकारी ग्राहकों को शाखाओं पर भी दी जा रही है.

 

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