वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को दो साल तक अपडेट करने की सुविधा देने का ऐलान किया है. लेकिन आईटीआर अपडेट करने पर टैक्सपेयर्स को टैक्स भी चुकाना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) अपडेट करने के लिए जो सुविधा दी जा रही है उसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के एक साल के भीतर आईटीआर अपडेट करने पर अघोषित आय पर 25 फीसदी टैक्स देना होगा. लेकिन टैक्सपेयर्स यदि आईटीआर दाखिल करने के दूसरे साल रिटर्न को अपडेट करता है तो उसे अघोषित आय पर 50 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
इस दौरान इनकम टैक्स विभाग ने यह पकड़ लिया कि टैक्सपेयर ने अपना सही इनकम नहीं दिखाया है और टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है तो टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट नहीं कर पाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट की सुविधा का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सही आय घोषित नहीं कर पाये और उस पर टैक्स नहीं दिया है.
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