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पेंशनर्स के फायदे के लिए सरकार ने उठाए कदम, जानिए अपने काम के ये 6 नियम

सरकार ने कोविड-19 को देखते हु पेंशन पाने वालों की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए हैं. इससे पेंशनर्स को काफी सहूलियत हुई है. अगर आप भी पेंशनर हैं तो आपके लिए इन सुविधाओं को जानना जरूरी है.

पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इसके आधार पर ही उनकी पेंशन जारी होती है. अब इसे जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब पेंशनर 28 फरवरी, 2021 तक इसे जमा कर सकते हैं.

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की व्यवस्था की है.

सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की गई है. इसके तहत घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया जा रहा है.

इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी ई-पीपीओ को डिजिलॉकर के साथ जोड़ा गया है. इससे डिजिलॉकर में पीपीओ का परमानेंट रिकार्ड बन जाएगा. पेंशनर अपने पीपीओ की इंस्टैंट कॉपी या प्रिंट आउट यहां से ले सकते हैं

पेंशनर का पैसा उनके खाते में वक्त पर क्रेडिट हो जाए इसके लिए सरकार की ओर से बैंकों के सीपीपीसी और सीपीएओ को इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करने को कहा गया है.

सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए पेंशन नियमों में कुछ सुधार किए हैं. इनमें से एक नियम है सीसीएस (पेंशन),1972 का रूल 64.इसके तहत रिटायरमेंट से पहले ही उसकी प्रोविजनल पेंशन बेनिफिट बहाल कर दी जाती है. रिटायरमेंट के ठीक पहले ही पेंशन क्लेम फॉर्म जमा करने में नाकाम रहने पर भी सारा बकाये का हिसाब कैलकुलेट कर पेंशन की राशि बना दी जाती है.

सरकार की ओर से कोविड संक्रमण पर काबू के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग पेंशनरों के मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए कई वेबिनार आयोजित किए गए थे. इससे भी पेंशनरों को फायदा मिला है.

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