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राज्य सरकार ने विभागों पर बजट से खरीदी पर लगाया पूरी तरह बैन, सिर्फ इन चुनिंदा चीजों के लिए ही की जा सकेगी खरीदी

रायपुर । राज्य सरकार ने बजट से खरीदी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। 27 फरवरी के बाद बजट की प्रावधानिक राशि से किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की जा सकेगी। इस बाबत बजट संचालक शारदा वर्मा ने राज्य के सभी विभागों, कलेक्टर, कमिश्नरों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है।

दरअसल कई विभाग सिर्फ बजट का उपयोग करने के लिए वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में अलग-अलग मदों में खरीदी करते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि आखिरी वक्त में बजट से खरीदी सिर्फ बजट के उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है, लिहाजा राज्य सरकार ने साफ तौर पर सभी विभागों को आदेश दिया है कि 27 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं की जायेगी।

हालांकि अतिआवश्यक मदों के लिए खरीदी की इजाजत रहेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन और पीएचई विभाग में खरीदी की जा सकेगी, वहीं जेलों, शासकीय, राज्य बीमा के अस्पतालों में भोजन, कपड़ा व दवाई की खरीदी भी की जा सकेगी। वहीं आंगनबाड़ी में पोषण आहार, देसी शराब की खरीदी, पेट्रोल-डीजल व वाहन मरम्मत के लिए खरीदी की जा सकेगी।

वहीं राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, हाईकोर्ट व कोर्ट के लिए खरीदी पर प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग की अनुमति से ही इस नियम में छूट दी जा सकेगी।

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