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विदेश से भारत आने वालों के लिए आज से नई गाइडलाइंस लागू, यहां पढ़ें सभी नियम

पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले बढ़ रहे हैं. इसके मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेश की यात्रा से भारत आनेवालों के लिए नया नियम जारी किया है. नए नियम 22 फरवरी की रात 11.59 बजे से लागू हो जाएंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे.

विदेश से आनेवाले सभी यात्रियों को कोविड-19 के लिए खुद घोषणा प्रमाण पत्र यात्रा के निर्धारित समय से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर भरना होगा.

यात्रियों को नई दिल्ली एयरपोर्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर डिक्लेयरेशन फॉर्म के साथ प्रमाणिक RT-PCR का निगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट अपलोड करना होगा.

कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट हवाई यात्रा शुरू करने से जरूर 72 घंटे पहले की होनी चाहिए.

सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी.

निगेटिव रिपोर्ट के बिना भारत पहुंचने पर परिवार में किसी की मृत्यु के वक्त मुसाफिरों को इजाजत होगी.

छूट हासिल करने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर यात्रा से 72 घंटे पहले आवेदन करना होगा.

ये नियम समुद्री मार्ग से यात्रा करनेवालों पर भी लागू होंगे लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से पहुंचनेवाले यात्रियों को कंपनी की तरफ से विमान में अलग करना होगा.

ब्रिटेन, यूरोप या दक्षिण एशिया से भारत पहुंचने पर मुसाफिरों को खुद के खर्चे से मॉलीक्यूलर जांच कराना जरूरी होगा.

एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले यात्रियों को अपना सैंपल निर्धारित क्षेत्र जगह पर देना होगा.

रिपोर्ट के निगेटिव होने पर उन्हें 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य की खुद से मॉनिटरिंग की सलाह दी जाएगी.

अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के मुताबिक इलाज कराना होगा.

यात्रा शुरू करने से सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप डॉउनलोड करने की सलाह दी जाती है.

हवाई जहाज में यात्रा के दौरान मुसाफिरों से शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है.

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