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टैक्स छूट और लोन की सुविधा समेत PPF में निवेश करने पर मिलते हैं ये शानदार फायदे

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)  निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है. यह न केवल सुरक्षित है बल्कि इसमें निवेश करने पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है.  PPF में निवेश में जोखिम लगभग शून्य है क्योंकि इसे पूरी तरह सरकार संरक्षण प्राप्त है.

किन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है पीपीएफ में निवेश:-

सेल्फ इम्प्लायड प्रोफेशनल और EPFO के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारी

जिनके पास नौकरी या कारोबार, कोई संगठित ढ़ांचा नहीं है.

ब्याज दर

केंद्र सरकार हर तिमाही में PPF अकाउंट पर ब्याज दर को संशोधित करती है.

ब्याज दर आमतौर पर 7 फीसदी से 8 फीसदी रहती है जो कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए थोड़ी कम या बढ़ सकती है.

फिलहाल ब्याज दर 1 फीसदी है, जो सालाना तौर पर चक्रवृद्धि है. यह कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है.

टेन्योर

सब्सक्राइबर्स के लिए 15 साल की अवधि है जिसके बाद टैक्स छूट के तहत आने वाली राशि को निकाला किया जा सकता है.

सब्सक्राइबर्स के पास इसे 5 साल और बढ़ाने का भी विकल्प है.

वे यह भी चुन सकते हैं कि योगदान को जारी रखना है या नहीं.

टैक्स लाभ

आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है.

स्कीम में निवेश की गई राशि पर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है.

PPF में कमाई गई ब्याज और मेच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है.

निवेश की सुरक्षा

यह स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित है.

इसमें कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है.

लोन की सुविधा

सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर उपयुक्त ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं.

अकाउंट खोलने से तीसरे और छठें साल में लोन का फायदा ले सकते हैं.

छोटी अवधि में लोन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए यह विशेष तौर पर लाभकारी है.

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