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इनकम टैक्स में पाना चाहते हैं एक्स्ट्रा छूट? इस नियम के तहत खरीदें घर, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा इस स्कीम का फायदा

हर इंसान का यह सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो. घर के सपने को पूरा करने के लिए आमतौर पर मध्यम वर्ग (Middle Class) के लोग बैंक से लोन (Bank Loan) का सहारा लेते हैं. आजकल ज्यादातर बैंक बहुत से सस्ते लोन के ऑफर्स देते हैं जिसका लाभ उठा कर आप आसानी से अपना घर खरीद सकते हैं. अगर आप चालू वित्त वर्ष खत्म होने से पहले अपने टैक्स में अतिरिक्त छूट (Tax Rebate) का लाभ पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द होम लोन (Home Loan) के लिए अप्लाई करें.

आपको बता दें कि इनकम टैक्स 1961 की धारा 80EEA के तहत सस्ते घर खरीदने के लिए सरकार टैक्स देने वाले लोगों को अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ दे रही हैं. इस लाभ का फायदा केवल 31 मार्च 2022 तक के लिए है. इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से आप इस छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सरकार ने इस अतिरिक्त टैक्स छूट को FY 2022-2023 के लिए नहीं बढ़ाया है.

80EEA धारा से 3.5 लाख की टैक्स छूट का हो सकता है लाभ

आपको बता दें कि इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80EEA के तहत होम लोन पर मिलने वाले 2 लाख की टैक्स छूट के अलावा आपको 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त छूट मिलेगा. इसके साथ ही आपको कुल होम लोन पर 3.5 लाख के टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. इस छूट का लाभ लेने के लिए आपका होम लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीत अप्रूव होना चाहिए. इसके साथ ही घर की कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही घर खरीदते और लोन लेते वक्त आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना (Second Home Loan) चाहिए.

होम लोन चुकाने तक मिलेगी लाभ

आपको बता दें कि इस 3.5 लाख की टैक्स छूट धारा 80EEA के तहत आपको तब तक लाभ मिलेगा जब तक की आप इस लोन को पूरी तरह से चुका नहीं देते हैं. इस सेक्शन का लाभ आपको केवल घर खरीदे वालों को ही मिल सकता है. गौरतलब है कि होम लोन पर आपको दो तरह के टैक्स से छूट मिलती है. एक छूट ली गई मूलधन राशि है पर मिलता है और इसके ऊपर ब्याज पर आपको अलग टैक्स छूट (Income Tax Rebate Rules)  का लाभ मिलता है.

 

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