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SC ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, हाईकोर्ट जाने का आदेश सुनाया

नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने का आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं।

बताते चलें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को आठ घंटे लंबी पूछताछ के बाद शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हम हाईकोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से यह बयान जारी किया है।

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