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आय से अधिक सम्पत्ति का मामला : पूर्व सीएम को हाईकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने माना कि यह याचिका चलने योग्य नहीं है।

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छुपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी।  याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी है ।

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