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सुप्रीम कोर्ट ने दिया अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फैसला, जांच के लिए गठित की कमेटी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजारों के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए गुरुवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में एक समिति के गठन का आदेश दिया। समिति को अपनी रिपोर्ट दो माह के अंदर देनी होगी।अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल में आई भारी गिरावट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बड़ा कदम उठाया है।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि समिति इस मामले में पूरी स्थिति का आकलन करेगी और निवेशकों की सभी चीजों के बारे में जागरूक करने और शेयर बाजारों की मौजूदा नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी।

1 रिटायर्ड जज ए एम सप्रे इसके हेड होंगे

पांच अन्य सदस्य होंगे……
2 जस्टिस ओ पी भट्ट
3 जस्टिस जे पी दत्त
4 एमवी कामत
5 नंदन नीलेकणी
6 सोमशेखर सुंदरेसन

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के द्वारा बंद लिफाफे में दिए गए नाम को अस्वीकार कर दिया है.

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