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अब लोकपाल के पास ऑनलाइन कर सकेंगे बीमा कंपिनयों, एजेंट या ब्रोकर की शिकायत

अब इंश्योरेंस पॉलिसी के ग्राहक अपनी शिकायतें इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन  (लोकपाल) को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकें. इसके लिए जल्द ही एक कॉम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि शिकायतों के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके. इसके तहत ओम्बुड्समैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी शिकायतें निपटा सकता है. सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के नियमों में संशोधन नोटिफाई किए हैं. इसमें यह बताया गया है कि शिकायतें अब ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकेंगी.

नए नियम के तहत इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट, ब्रोकर और अन्य सभी तरह के इंटरमीडियरी की गलतियों या गड़बड़ियों की शिकायत भी ओम्बुड्समैन में की जा सकेगी. नए नियमों के तहत इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन(लोकपाल) काउंसिल, इंश्योरेंस कंपनियों के कार्यकारी परिषद के कामों को संभालेगी. अब ओम्बुड्समैन किसी भी बीमा कंपनियों की गलतियों और खामियों के बारे में शिकायतों को सुनकर उनका निपटारा करेगा.

सरकार बीमा सेक्टर के बढ़ते कारोबार को देखते हुए इसमें ग्राहक हितों को ध्यान में रखने लिए ओम्बुड्स से जुड़े नियमों को और ठोस बनाना चाहती है. सरकार का मानना है कि बीमा सेक्टर में विदेशी पूंजी के बढ़ने की संभावना के साथ ही ग्राहकों के हितों की रक्षा भी जरूरी है. अभी भी ओम्बुड्स केंद्रों में बड़ी संख्या में मामले अटके हुए हैं.

सरकार चाहती है शिकायतों का निपटारा जल्दी हो. इसलिए ओम्बुड्समैन नियमों में संशोधन किया गया है. एक संसदीय पैनल ने ओम्बुड्समैन नियमों में संशोधन की सिफारिश की थी. देश में बीमा सेक्टर की कंपनियों में 74 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत दी जा सकती है. यही वजह है कि ग्राहकों के हितों के लिए ओम्बुड्समैन नियमों को सख्त करने पर जो है.इससे ग्राहकों के हित सुरक्षित होंगे.

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