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बिना दस्तावेज के पैथोलाजी लैब का हो रहा था संचालन,लैब सील संचालक को किया गया गिरफ्तार

जांजगीर/ चांपा। जिले नवागढ़ ब्लाक के सेमरा गांव के अटल चौक में अवैध रूप से संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलैब के संचालक पर बीएमओ और राजस्व विभाग के अधिकारीयो ने कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ पैथोलैब को बंद किया है और संचालक के खिलाफ नवागढ़ थाने में शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट पंजीयन बिना ही संचालित किए जाने का रिपोर्ट दर्ज कराई गई।जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धारा 420 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार नवागढ़ बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने बताया की 9.02.2023 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के निर्देशन में नवागढ़ ब्लॉक में चल रहे अवैध रूप से संचालित हो रही लैब और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही की जा रही है इसी के तहत दिनाक 10.2.23 को सेमरा के अटल चौक पर संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलैब जोकि निर्धारित यक्षिणी योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन बिना ही संचालित किया जा रहा था छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह तथा रोगो उपचार संबंधित स्थापना हेतु अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 13 के तहत नवागढ़ स्टॉप सीएचसी और राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ संयुक्त कार्यवाही की गई उक्त पैथोलाजी लैब को शील किया गया था और नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। संचालक विजय कश्यप के द्वारा नोटिस का जवाब नही दिया गया और ना ही जांच के संबध में किसी प्रकार की लाइसेंस संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद नागवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

नवागढ़ थाना प्रभारी ने बताया की बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने आरोपी विजय कश्यप के खिलाफ बिना अनुमति और बिना किसी लाइसेंस और शैक्षणिक योग्यता नहीं होने बताया गया था अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब का संचालन कर मरीजों से जांच के नाम पर वर्ष 2022 से वसूली कर रहा है जिसपर आरोपी के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है जहां न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

 

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