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मनी लॉन्ड्रिग में सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 5 अप्रैल तक:जेल में पढ़ने के लिए किताबें मांगी

नई दिल्ली-शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन बढ़ा दी है। अब उन्हें 5 अप्रैल तक कस्टडी में रहना होगा। 5 दिन की ED की रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया गया। इसके अलावा सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए किताबों के लिए एप्लिकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को किताबें दे दी जाएंगी। दरअसल, CBI और ED दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही हैं। सिसोदिया को ED ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। मनीष 17 से 22 मार्च तक ED की रिमांड पर हैं। 23 मार्च से 3 अप्रैल तक उनकी कस्टडी CBI के पास रहेगी। ED ने कोर्ट में शुक्रवार को कहा था कि LG ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।

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