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दुष्कर्म के आरोपी पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश ने किया खारीज

 

जांजगीर/चांपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जिला न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है दुष्कर्म के आरोपी पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज की गई है, जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर किया गया था जिसे विशेष न्यायाधीश जांजगीर खिलावन राम रिगरी ने अग्रिम जमानत याचिका को शनिवार को खारिज किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने रेप का केस दर्ज कराया है। युवती ने रायपुर के महिला थाने में शिकायत की है कि उसके साथ जांजगीर चांपा निवासी पलाश चंदेल पिता नारायण चंदेल नाम के युवक ने रेप किया है और जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात भी कराया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

शिकायत करने वाली महिला सरकारी नौकरी करती है। उसने बताया कि वर्ष 2018 में फेसबुक के माध्यम से पलाश चंदेल से उसे संपर्क हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पलाश ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और शादी करने के नाम पर लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी को ये भी मालूम था कि पीड़िता आदिवासी वर्ग से आती है।

पीड़ित युवती ने कहा की आरोपी द्वारा लगातार किये जा रहे शारीरिक शोषण से वह वर्ष 2021 में वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन पलाश ने धोखे से पनीर चिली के खाने में उसे गर्भपात की गोली खिलाई थी। जिससे उसका गर्भपात हो गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था । पलाश युवती को अपने पिता नारायण चंदेल के रूतबे का डर दिखाकर धमकाया करता था कि, वह उसे नौकरी से निकलवा देगा।

आरोपी के ऐसे डराने धमकाने और अपने यौन शोषण से त्रस्त होकर पीड़िता ने रायपुर आकर अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला थाना रायपुर में शिकायत की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 376, 376 (2) (छ), 313 व 3 (2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

केस दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल लगातार फरार चल रहा है जिसकी खोज बीन पुलिस आरोपी पलाश चंदेल के सभी रिश्तेदार और जहा रहने की संभावना है वहा कर रही है मगर अब तक पुलिस पलाश चंदेल को पकड़ नही पाई है।

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