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छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य

रायपुर। अन्य राज्यो से ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए तीन दिन पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। जिनके पास यह रिपोर्ट नही है उनका स्टेशन में ही स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग किया जाएगा और लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है इस कार्य के लिए रेल्वे प्रबंधन का भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा।

कोरोना जांच के बाद पाजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को आवश्यकतानुरुप डेडिकेटेड अस्पताल,कोविड केयर सेंटर,होम आईसोलेशन में उपचार हेतु परिवहन की व्यवस्था से भेजा जाएगा,ऐसे यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नही है और जिनकी जांच नही की जा रही है उन्हे 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वांरेटीन किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और क्वारनटाईन सेंटरों में स्वास्थ्य परीक्षण/जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत वर्ष के निर्देश का पालन किया जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पत्र में हिदायत दी गई है कि,रेल्वे स्टेशनों के जांच केन्द्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
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