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कार या टू-व्हीलर्स खरीदते वक्त ही कर पाएंगे नॉमिनी तय, सरकार ने बदले नियम

गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब इनके मालिकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नॉमिनी का नाम दर्ज करवाने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर वेहिकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव किया है. इसके मुताबिक अब कार या बाइक खरीदते समय ही लोगों को नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नॉमिनी बनाने से गाड़ी मालिक की मृत्यु के बाद यह नॉमिनी के नाम पर रजिस्टर्ड या ट्रांसफर हो जाएगी.

नॉमिनी की पहचान से जुड़े दस्तावेज कराने होंगे जमा 

पहले गाड़ी के मालिक की मौत के बाद उसे किसी परिजन के नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया जटिल थी. देश भर इसके लिए अलग-अलग नियम थे.  अब नए नियमों के मुताबिक गाड़ी मालिक वेहिकल्स के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनी घोषित कर सकते हैं या बाद में भी इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए किया जा सकता है. मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ी मालिक को नॉमिनी की पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे.

मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक  गाड़ी मालिक के बाद अगर नॉमिनी को गाड़ी मिलती है तो उसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को तीन महीने के अंदर बताना होगा. इसे लेकर अथॉरिटी के पास नॉमिनी को गाड़ी मालिक की मौत के तीन महीने के भीतर फॉर्म 31 भरकर आवेदन करना होगा. इसके तहत नॉमिनी को मालिकाना का ट्रांसफर अपने नाम पर करने के लिए आवेदन करना होगा. हालांकि गाड़ी मालिक की मौत की सूचना अथॉरिटी को 30 दिनों के भीतर ही देनी होगी और गाड़ी के खुद इस्तेमाल को लेकर सूचना देनी होगी. गाड़ी मालिक तलाक या जायदाद के बंटवारे जैसी स्थिति में नॉमिनी में बदलाव भी कर सकता है.

 

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