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रायपुर के बाद अब इस जिले में बढ़ा 17 तारीख तक लॉकडाउन, जानिए किसे मिली छूट और किस पर लगी पाबंदी

बलौदाबाजार। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई है. संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अब लॉकडाउन बढ़ाया गया है. अब जिले में 6 से 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान कई पाबंदी लगाई गई है. इसके लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन निम्नलिखित आदेश जारी किया है, जो इस प्रकार है-

1. बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी.

2. उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी:-

सभी बाजार एवं साप्ताहिक बाजार, माॅल, सुपर बाजार, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे.
सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे.

सभी धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. पर्यटक स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

उपरोक्त अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे. उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे. टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग- अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी.

स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी.

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है.

सभी प्रकार की मंडियाॅ बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दी जाती है.

सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक ही रहेगा. भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी. इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा. उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.

3. लाॅक डाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-

कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी. उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी.

आटा-चक्की के संचालन हेतु अनुमति रहेगी.

गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार, माॅल/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्राॅसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/ अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी. इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा. आम जनता हेतु दुकान खोले बिना डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी. किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी.

को-माॅर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस/बैंको को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दूकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे.

ई-काॅमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी.

पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी. इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी.

4. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु- चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.

5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे. केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी.

6. पेट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी.

7. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (वदेपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी. लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्ताें पर संचालित रहेंगे.

8. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानेें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देेंगे.

9. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.

10. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे. इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी. कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे.

11. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा. अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकाॅम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य, या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा.

12. कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा.

13. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 02, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी. रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

14. मिडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे. अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.

15. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नही होगा. इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

16. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी.
उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी.
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी.

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है. वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है. आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे. यह आदेश दिनांक 06.05.2021 प्रातः 6 बजे से लागू होगा.

 

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