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ताजमहल के 22 कमरों को खोलेने की मांग वाली याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- व्यवस्था का मजाक न बनाएं

ताजमहल केस के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनीश सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है. ताजमहल के 22 कमरों की जांच को लेकर चल रही सुनवाई आज खत्म हो गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई हुई.

बीते दिनों अयोध्या के रहने वाले BJP कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दाखिल की थी. ताज महल को लेकर रिट एप्लीकेशन के जरिए याचिकाकर्ता ने 22 बंद कमरों को खोलकर उनकी जांच कराए जाने की अपील की थी.

ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने रुख सख्त करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकारा. जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें. ताजमहल किसने बनवाया इस बारे में जाकर रिसर्च करो. हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ, PHD करो तब कोर्ट आना.

हाईकोर्ट ने कहा कि रिसर्च से कोई रोके, तब हमारे पास आना. जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा.‘ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले.’ जस्टिस उपाध्याय ने कोर्टरूम में सवाल पर सवाल दागे.

 

 

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