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इन परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले क्लोज हो जाता है पीपीएफ खाता, जानें नियम और शर्तें

आप अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सबसे बेस्ट ऑप्शन है. PPF अकाउंट डाकघर और बैंकों में खोला जा सकता है. इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 साल हैं. कुछ खास परिस्थितियों में PPF खाते को मैच्योरिटी से पहले क्लोज किया जा सकता है. जानते हैं वह परिस्थतियां क्या है.

इन परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले क्लोज हो सकता है PPF खाता

  • PPF खाताधारक, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को यदि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे जान को खतरो हो. इस स्थिति में पूरा पैसा निकाला जा सकता है.
  • खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में.
  • खाताधारक निवास स्थान बदल गया हो. (एनआरआई बन जाने पर).
  • PPF खाते को खुलवाने के 5 साल पूरे होने के बाद बंद कराया जा सकता है. ऐसा करने पर अकाउंट खोलने की तारीख/एक्सटेंशन की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1% ब्याज की कटौती की जाएगी.

खाताधारक की मृत्यु होने पर

  • खाताधारक की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले ही हो जाती है तो नॉमिनी PPF अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकता है. PPF खाता खुले हुए 5 साल पूरे न हुए हों तब भी नॉमिनी पूरा पैसा निकाल सकता है.
  • खाताधारक के मरने के बाद PPF खाते को बंद कर दिया जाएगा.
  • नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी PPF खाते को जारी नहीं रख सकता.

 फॉर्म करना पड़ेगा जमा

  • PPF खाते को बंद कराने के लिए एक फॉर्म भरना होता है.
  • जिस डाकघर या बैंक में आपका PPF खाता है उसमें फॉर्म जमा कराना होगा.
  • फॉर्म जमा कराते जाते वक्त पासबुक की फोटोकॉपी और ओरिजिनल पासबुक भी साथ ले जाएं.
  • खाताधारक की मौत के चलते PPF खाता बंद कराया गया है तो इस पर ब्याज, जिस महीने में खाता बंद कराया है वह महीना खत्म होने तक मिलेगा.

 

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