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रिम्स के डीन पर गिरी गाज, सीजीएमसी ने किया निलंबित

रायपुर। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) में एक अधिष्ठाता को निलंबित करने का मामला सामने आया है। एक शिकायत के आधार पर जांच के बाद उन्हें तीन महीने तक किसी भी तरह के चिकित्सकीय कार्य करने की भी अनुमति नहीं होगी।

शिकायत पर कार्रवाई का आधार ये है कि नियमानुसार इंटर्नशिप कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इस वजह से मामले में आखिरकार छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (CGMC) ने रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के अधिष्ठाता, डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। काउंसिल ने डॉ. सेंदराम के पंजीयन को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

मामले में जांच के बाद काउंसिल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. गंभीर सिंह के पंजीयन को 04.08.2022 से दिनांक 03.11.2022 तक निलंबित किया जाता है।

डॉ. गंभीर पर की गई कार्रवाई के जारी आदेश में ये भी उल्लेखित है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम कोई भी चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोई भी शासकीय प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार नहीं होंगे। यदि वह निलंबन की अवधि में चिकित्सकीय कार्य करते पाया जाता है तो नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मामले पर मिली जानकारी अनुसार डॉ. प्रोजित कुमार, डॉ. आयुष स्वर्णकार, डॉ. अवनीश कुमार सिंह, डॉ. अभिषेक राय, डॉ. असीम चंद्र सिंह ठाकुर और डॉ. राहुल चौहान द्वारा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के अधिष्ठाता, डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम, इंटर्नशिप इंचार्ज डॉ. रोही किरण अखाड़े समेत छात्र शाखा प्रमुख डॉ. रंजीत कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) से नियमानुसार इंटर्नशिप कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने की बात कही गई थी।

शिकायक के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल ने अधिष्ठाता रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स) को नियमानुसार इंटर्नशिप पूरा कर चुके छात्र-छात्रा को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल ने उन्हें ऐथिक्स कमेटी की आहुत बैठक में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दो बार मौका दिया था, लेकिन सेंदराम बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बाद सामान्य सभा के सभी सदस्यों ने चर्चा के बाद डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम के पंजीयन को निलंबित करने का निर्णय लिया।

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