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मानसून सत्र में लाएंगे प्रस्ताव- फिर बढ़ेंगे विधायकों के वेतन-भत्ते, तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लेगी उपसमिति

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां उनके निवास कार्यालय में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में अनेक महत्पूर्ण निर्णय लिए गए। खासकर छत्तीसगढ़ में विधायकों के वेतन-भत्तों में 30 से 40 हजार रुपए तक की वृद्धि पर सहमति बनी।

राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध भी हटाया जाएगा। इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है। प्रदेश की नई मछुआ नीति और भूगर्भ जल नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि विधायकों की वेतनवृद्धि के लिए तीन संशोधन विधेयकों का प्रारूप बना है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए एक विधेयक है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संसदीय सचिवों के लिए दूसरा विधेयक है और विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर तीसरा विधेयक है। बताया गया है कि प्रस्तावों में 30 से 40 हजार रुपए की वृद्धि होगी।

सरकार यह संशोधन विधेयक मानसून सत्र में लाएगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है। पिछली बार छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन-भत्ता 2020 के मानसून सत्र में ही बढ़ाया गया था। यानी तीन साल में दूसरी बार माननीयों के वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी होने जा रहा है।

ट्रांसफर पर बैन हटाने के लिए कमेटी
कैबिनेट ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दो सालों से लगा प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की, और इस पर सहमति बन गई है, लेकिन सरकार इस पर फैसला करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहती है। ऐेसे में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जानी है। इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। समिति में मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शिव कुमार डहरिया और अनिला भेंडिया को शामिल किया
गया है।

सहायक आरक्षकों की जगह डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति भी दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
क्षेत्र संयोजक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष में 06 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड रुपए की सीमा को बढ़ा कर 70 करोड़ रुपए कर दिया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए ”अतिरिक्त आबकारी शुल्क” में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों /कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया।

अप्रैल 2020 से मार्च 2022 कुल 24 माह का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की राशि 99 लाख 95 हजार को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचवी-4 श्रेणी के स्टील उद्योग अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रति स्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना -2020 की मियाद अवधि एक अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

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