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नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।  कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए कहा कि फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस उनकी गिरफ्तारी न करे।  10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।  बेंच ने आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की हत्या के वायरल बयान, सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया।  कोर्ट ने ये भी कहा कि यूपी के एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता का सिर काटने की धमकी भी दी।  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

आज की सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की ओर से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है।  मनिंदर सिंह ने कहा कि कई नई घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान से किसी के आने की आशंका जताई जा रही है।  पटना में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो नूपुर की हत्या की योजना बना रहे थे। मेरे लिए हर राज्य के कोर्ट जाना संभव नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

इस पर जज ने कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि आपको हर कोर्ट में जाना पड़े।  हम आदेश में कुछ बदलाव करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या यह बातें हाल में हुई हैं ? वकील ने बताया कि खतरा और बढ़ गया है।  अब पश्चिम बंगाल में 4-5 एफआईआर हो गई हैं।  दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ था।  कोर्ट ने कहा कि हमने केस रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही थी।  अब आप बता रहे हैं कि यह संभव नहीं होगा तो आप दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहेंगे।

10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

याचिका में मांग है कि एफआईआर रद्द हों। हमने आपको वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने को कहा था, लेकिन हमारी चिंता यह है कि आप उसका इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हैं।  हम इसका समाधान करेंगे।  कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार के लिए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं।  10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

किसी भी राज्य की पुलिस गिरफ्तारी न करे- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई और एफआईआर हुई हैं।  वहां पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, गिरफ्तारी का अंदेशा है। अपनी नई याचिका के समर्थन में  नूपुर शर्मा ने बताया है कि कई घटनाएं हुई हैं। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने उनका गला काटने की धमकी का वीडियो जारी किया है।  यूपी के एक व्यक्ति ने भी ऐसा वीडियो जारी किया है।  कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस गिरफ्तारी न करे।  26 मई के टीवी कार्यक्रम से जुड़ी किसी नई एफआईआर में भी गिरफ्तारी न हो।

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