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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने 18 नहीं अब 17 साल में ही दे सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने नया निर्णय लिया है। गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। आयोग के अनुसार अब युवाओं को 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने इसके लिए सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है।

आयोग ने आदेश में कहा है कि वे यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम में जुट जाएं ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दें सकें। ऐसे में अब भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा।

वोटर लिस्ट को आधार से लिंक कराने की कवायद
बता दें कि मतदाता सूची को आधार से लिंक करने के मामले पर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा। इसे आधार से लिंक किया जाएगा।

अप्रैल 2023 तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
जानकारी दी कि अप्रैल 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया जाएगा। एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा।

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