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उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने का क्या है तरीका, ये हैं पात्रता और शर्तें

बाकी दस्तावेजों की तरह राशन कार्ड भी बड़े काम का है. राशन कार्ड आपके पहचान पत्र के तौर पर तो काम करता ही है, साथ ही इसके जरिए राशन भी मिलता है. हाल ही में सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की योजना को भी लागू करने का ऐलान किया है, ऐसे में इस अहम दस्तावेज को बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड बनवाने के तरीके क्या हैं. साथ ही इसकी क्या शर्तें हैं.

राशन कार्ड राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया जाता है. हर राज्यों में राशन कार्ड बनवाने का तरीका अलग-अलग है. इसे ऑफलाइन भी बनवाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के निवासियों को राशन कार्ड बनवाने के लिए इस लिंक https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर क्लिक करना होगा. यहां जाकर आपको एक्सेस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद जो जानकारी मांगी गई है उसे सही-सही भर दें. जानकारी भरकर इसे अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें. राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद अवश्य लें.

राशन कार्ड बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बैंक की पासबुक की जरूरत भी पड़ेगी.

राशन कार्ड बनवाने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है

आवेदनकर्ता के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए

आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए

18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है

राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होता है

राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का मुखिया से संबंध होना जरूरी होता है

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