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क्यों बार बार बढ़ रही है इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख, जानें क्या है नई डेडलाइन

केंद्र सरकार ने इनकट टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी है. अब 31 दिसंबर 2021 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा हो सकता है. इस साल दूसरी बार सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख बढ़ाई है. पहली बार कोरोना की वजह से सरकार तारीख बढ़ाने को मजबूर हुई तो इस बार मामला टेक्निकल है.

बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. सात जून को लॉन्च होने के बाद भी पोर्टल में परेशानियां जारी हैं. इनकम टैक्स का ये नया पोर्टल इंफोसिस ने तैयार किया है. तकनीकी समस्याओं के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण इंफोसिस के सीईओ और एमडी को तलब कर चुकी हैं.

सरकार ने 15 सिंतबर तक पोर्टल में आ रही दिक्कतों को दूर करने का कहा था, लेकिन अब भी मुश्किलें जारी हैं. जिसके बाद सरकार ने इनटैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है. इससे पहले आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 थी. आम तौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर भरने करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है.

वहीं, सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा भी 30 नवंबर, 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दी है. सीबीडीटी ने साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की समयसीमा को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, 2021 से बढ़ाकर क्रमशः 15 जनवरी, 2022 और 31 जनवरी, 2022 कर दिया है. इसके अलावा देर से या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को दो महीने और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है.

 

 

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