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छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, जानिए कितने % हुई वृद्धि ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है. सरकार ने 5% महंगाई भत्ता में वृद्धि की है. इस वृद्धि के बाद अब प्रदेश में महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत पहुंचा गया है. जिसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक जुलाई से नकद भुगतान किया जाएगा. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन नहीं माना जाएगा. ये आदेश UGC, AICTE, कार्यभार और अस्मिता वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा. छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 6 बिन्दुओं में आदेश जारी किया है.

बढ़े हुए महंगाई भत्ता की राशि का भुगतान 1जुलाई से नगद भुगतान किया जाएगा.

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. इसमें विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा.

महगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा.

महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जाएगा. 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा.

ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे.

इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो.

 

 

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