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पैन-आधार लिंक करने की समय-सीमा मार्च 2022 तक बढ़ाई गई

आयकर विभाग (Income Tax Deparment) की तरफ से पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक करने की समय-सीमा फिर से बढ़ाई गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान जारी कर बताया कि इसकी समय-सीमा छह महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है. आपको बता दें, इस वक्त लिंक करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 थी.

सीबीडीटी ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए, समय-सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी. इसमें आगे कहा गया है- पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.

इसके साथ ही, आयकर विभाग अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की तारीख 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है.

आईये जानते हैं कैसे लिंक किया जा सकता है.

1. सबसे पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करें.

2. यहां आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन पर किल्क करना होगा.

3. ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आएगा यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और मांगी कुछ जानकारी भरनी होगी.

4. इसके बाद ‘Submit’ के बटन पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.

 

 

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