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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- यात्रियों को तुरंत मिले लॉकडाउन में रद्द की गई फ्लाइट के टिकट के पैसे

लॉकडाउन के दौरान हवाई सफर के लिए खरीदे गए टिकट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में रद्द की गई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने का आदेश दिया है. टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे. पहले से बुक हुए टिकट के पैसे लौटाने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है. इसके अलावा यात्री को क्रेडिट कूपन जारी किया जाएगा. यात्री इसे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है.

इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को तत्काल रिफंड मुहैया कराया जाए. यात्रियों को मौजूदा कानून के तहत सेवा नहीं मुहैया कराने कि स्थिति में भुगतान मिलना चाहिए.  सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए.

इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) को आदेश दिया था कि पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हें रिफंड का कोई रास्ता निकालें.

बता दें कि मार्च महीने में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया था. 25 मई से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कुछ रूटों को छोड़कर अभी भी पाबंदी जारी है.

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