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15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जानें- क्या होंगे नियम

नई दिल्ली(एजेंसी): कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की.

अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा, ‘‘सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं. वे अब 15 अक्टूबर से खुलेंगे. लोगों की सुरक्षा के लिए हमने एसओपी तैयार की है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी. सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी. खाली कुर्सियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा. हर समय मास्क लगाए रखना अनिवार्य होगा. साथ ही सैनिटाइजर जरूरी है.’’

जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा, ‘‘एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शो आरंभ होगा. सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी. सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था के साथ वातानुकूलन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए.’’ मंत्रालय ने एसओपी में कहा कि शो की शुरुआत, मध्यांतर अवधि और समाप्ति के समय लोगों के प्रवेश और बाहर जाने के दौरान सामाजिक दूरी बनी रहे. इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा.

मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिए दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उचित दूरी और भीड़ प्रबंधन के लिए जगह-जगह चिह्नों का उपयोग किया जाएगा. इसके मुताबिक सिनेमा घरों में सिर्फ डिब्बाबंद भोजन या पेय पदार्थों की अनुमति होगी. सिनेमा घरों के अंदर डिलीवरी नहीं होगी. इसके मद्देनजर भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री के लिए कई काउंटर होंगे.

सिनेमा घरों के सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के उपायों के तहत दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई किट आदि का प्रावधान किया गया है. संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के लिए दर्शकों के फोन नंबर भी लिए जाएंगे. ज्ञात हो कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दी थी.

एसओपी के मुताबिक दशर्कों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल और उपयोग करने की सलाह दी जाएगी. हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और बिना लक्षण वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. एसओपी के मुताबिक कोविड-19 संबंधित भेदभाव या गलत व्यवहार करने पर सख्ती से निपटा जाएगा तथा ऑडिटोरियम का 50 फीसदी हिस्सा ही उपयोग में लाया जाएगा.

मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर फिल्म के प्रदर्शन से जुड़े सभी हितधारकों को अपनी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. उन्होंने उम्मीद जताई की एसओपी का पालन होगा और लोग 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देख सकेंगे. इसके लिए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दीं.

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