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जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान? बॉम्बे हाईकोर्ट आज जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई

एक कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स जब्त होने के मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. कोर्ट आज इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा. इससे पहले एक विशेष अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह ड्रग्स संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे.

एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, बहुत मुमकिन है की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी के वकील वो दोनों एफ़िडेविट कल सेशन कोर्ट में दाखिल की गयी थी उसे हाई कोर्ट के सामने रखें. एक एफिडेविट जिसमें एनसीबी हाई कोर्ट को बताएगी की कैसे गवाहों को और पंचनामा करने वालों को प्रभावित किया जा रहा है. दूसरा समीर वानखेड़े का जिसमें बताया जाएगा की कैसे जांच को सुपरवाइज कर रहे अधिकारी को धमकी दी जा रही है उनको और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है और जाँच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

एनसीबी ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था. ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा शहर की बाइकुला महिला जेल में बंद हैं. इन पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है. मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सुनवाई का समय कन्फर्म नहीं हुआ है.

आर्यन मामले के जांच अधिकारी वानखेड़े पहुंचे दिल्ली

एनसीबी के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जिन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग भंडाफोड़ का नेतृत्व किया, लेकिन अब रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं, सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचे. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें किसी एजेंसी ने तलब किया है. मीडियाकर्मियों से घिरे वानखेड़े ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचते ही कहा कि वह अपनी जांच पर पूरी तरह से कायम हैं.

मामले के एक गवाह ने एक बड़े विवाद को हवा देते हुए रविवार को एनसीबी पर आरोप लगाया कि उसने शाहरुख खान से अपने बेटे को रिहा करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी. गवाह प्रभाकर साइल ने विभिन्न टीवी चैनलों पर खुले तौर पर कहा कि उन्हें वानखेड़े के अलावा किसी और से अपनी जान को खतरा होने का डर है. इस बीच, एनसीबी की सतर्कता इकाई के प्रमुख, डीडीजी एनआर, ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि एजेंसी ड्रग मामले में स्वतंत्र गवाह द्वारा लगाए गए ‘जबरन वसूली’ के आरोप की जांच शुरू करेगी.

 

 

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