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29 साल बाद राजीव गांधी के हत्यारे रिहा, कोर्ट ने कहा कि दोषी तीन दशक से ज्यादा समय से जेल में बंद है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषी तीन दशक से ज्यादा समय से जेल में बंद है. इस दौरान उनका बर्ताव भी अच्छा रहा है. अदालत ने जेल में रहकर दोषियों का पढ़ाई करना, डिग्री हासिल करना और उनके बीमार होने का जिक्र भी किया. राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी.

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