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छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालयः महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक/11/2021 एफ-3-5/2013/1-7 विभागीय समसख्यक अधिसूचना दिनांक 21/01/2019 द्वारा जिला बस्तर के थाना दरमा अंतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25.05.2013 को घटित नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना के संबंध में जाँच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक महत्व के विषय की विशेष जॉब हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था। विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.01.2019 को जांच हेतु अतिरिक्त बिन्दु को शामिल किया गया था जाँच आयोग के सचिव द्वारा दिनांक 23.09.2021 को अवगत कराया गया कि अभी जाँच पूरी नहीं हुई है, इसलिये समय वृद्धि किया जाये न्यायिक जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक 30.09 2021 को समाप्त हो चुका है। आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार मिश्रा स्थानांतरित होकर मुख्य न्यायाधीश आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। अतएव राज्य शासन द्वारा जॉप आयोग में दो नवीन सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। 2/ राज्य शासन एतदद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं को भी शामिल किया गया

1. क्या घटना के पीड़ितों को समुक्ति चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराया गया था? 2 ऐसी घटनाओं की पुनवृत्ति को रोकने के लिये समुचित कदम उठाये गये

13. अन्य विन्दु माननीय आयोग या राज्य शासन के पारिस्थितिक आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जायेगा।

अतः जाँच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोकमहल के विषय की विशेष हेतु यो सदस्य न्यायिक जाँच आयोग में नियुक्त करता है जिसके माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री एवं सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्रीजी महान पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय बिलासपुर होंगे। आयोग अपनी इस अधिकारिखसे 00 माह के भीतर जांच पूरी करेगा तथा राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। जांच के दौरान तकनीकी विषय बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता से राजेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

(यादव) उपसचिव विभाग

 

 

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