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पीडिता नहीं बल्कि आरोपी के बयान पर कांग्रेस का आरोप : भाजपा

– पीडिता ने 164 के बयान में नहीं लिया प्रत्याशी का नाम: देवलाल ठाकुर

रायपुर। प्रदेश भाजपा ने भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी पर लगाए जा रहे संगीन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा ने इस मामले में पलटवार कर कहा कि पीडिता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जमशेदपुर के समक्ष 164 के तहत जो बयान दर्ज कराया है,उसमें प्रत्याशी का नाम का उल्लेख नहीं है। एफआईआर में भी प्रत्याशी का नाम नहीं है। मगर इस मामले में एक आरोपी द्वारा लगाए गए आरोप को आधार बनाकर कांग्रेस आरोप लगा रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने सोमवार को एक बयान जारी कर पूरे मामले की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूमि जिले के थाना टेल्को में भादवि की धारा 366 ए, 376, 376 (3), 376 एबी, 376 डीबी, 120 बी और धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट की धारा 4, 5, 6, 7, 9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम अपराध क्रमांक 84/2019 दर्ज है। इसमें केवल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह मामला तीन साल से अभी तक विवेचनाधीन है। इस मामले में अब तक कोर्ट में चार्टशीट तक दाखिल नहीं हुआ है। पीडिता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर के समक्ष 164 में जो बयान दिया है। उसमें भी भाजपा प्रत्याशी का नाम नहीं है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने बताया कि जो जानकारी मिली है,उसके मुताबिक इस मामले में एक आरोपी के बयान पर भाजपा प्रत्याशी का नाम जोड़ा गया है, मतलब साफ है कि यह एक तरह का साजिश है, इस साजिश का जल्द पर्दाफाश भी होगा। क्योंकि यंहा भी कांग्रेस पीड़िता के इंसाफ के लिए नही, बल्कि आरोपी के बयान के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। भाजपा नेता ने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण में झारखंड हाईकोर्ट ने धारा 164 में नाम नहीं होने के कारण जमानत भी दी है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश भाजपा विधिक जानकारी जुटा रही है, वहीं विधिक सलाहकारों से राय भी ला जा रही है। मगर यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी के खिलाफ जानबूझकर यह मामला चरित्र हनन के लिए उछाला है, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है, इसके पहले भी पूर्व मंत्री की एक फर्जी सीडी मामले में कांग्रेस का चरित्र उजागर हो चुका है।

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