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प्रधानमंत्री आवास योजना: अगर इतने दिन घर में नहीं रहेंगे तो रद्द हो जाएगा आवंटन, जानिए योजना से जुड़े बिल्कुल नए नियम

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है. प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है. अगर आपको भी पीएस आवास आवंटित हुआ है तो हम बता दें कि अब इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए ये भी जरूरी है कि अभी जिन भी आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं कही जाएगी.

नियमों में हुआ ये बदलाव

दरअसल, सरकार ये देखना चाहती है कि आवंटन कराने वालों ने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. इसके लिए पांच साल तक की सीमा तय की गई है. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी निरस्त कर देगा. बाद में आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं की जाएगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी.

तमाम एग्रीमेंट बाकी

फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

वहीं हम आपको ये भी बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को यहां लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो व्यवस्था अब लगभग बंद करने की कोशिश की जाएगी.

ये कहते हैं नियम

साथ ही अगर कभी कहीं किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. इन्हीं नियमों के तहत पूरे देश में आवंटन किए जाने की कवायद होगी.

 

 

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