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एक और बैंक पर गिरी व्यापार की गाज, लाइसेंस किया रद्द

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से महाराष्ट्र में स्थित बैंक को झटका लगा है. आरबीआई की ओर से कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. हालांकि आरबीआई ने कहा है कि बैंक के 99 फीसदी से ज्यादा जमाकर्ताओं को अपनी जमा का पूरा भुगतान मिलेगा.

आरबीआई ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया कि यह कार्रवाई पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण की गई है. आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से अपने जमा का पूरा भुगतान मिलेगा.

रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ दी कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता केवल DICGC से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार है. लाइसेंस रद्द होने के साथ ही अब यह बैंक भविष्य में कारोबार नहीं कर सकेगा.

रिजर्व बैंक ने कहा कि लाइसेंस रद्द हो जाने के चलते कराड जनता सहकारी बैंक सात दिसंबर को कारोबार समाप्त होने के बाद बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा. जिसका मतलब है कि यह बैंक अब ग्राहकों का जमा या जमा का पुनर्भुगतान नहीं कर सकेगा. महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारिता आयुक्त से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें.

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