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इनकम टैक्स रिटर्न: 20 दिन के भीतर नहीं किया ये काम तो आ जाएगा नोटिस, देना पड़ सकता है जुर्माना

आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि हर रोज करीब आती जा रही है. विभाग ने इसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी है. ऐसे में आपने अगर इसे अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें. हालांकि इससे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी तरह के ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल देनी होगी. ऐसा करने पर आप जरा सा भी चूकेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

सबसे जरूरी काम

ITR में अपनी पूरी साल की कमाई का ब्योरा देना होता है. इसमें सभी तरह के आर्थिक लेन-देन शामिल होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान सभी लेन-देन से संबंधित जानकारियां जरूर दर्ज करानी चाहिए. इन्हें छिपाने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेजने के साथ जुर्माना भी लगा सकता है.

साथ ही ध्यान रहे कि अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान कोई संपत्ति खरीदी है और उसकी कीमत 30 लाख रुपये या उससे अधिक है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी है. इस जानकारी को छिपाने की कोशिश करना आपके ऊपर बेहद भारी पड़ सकता है.

बैंक से जुड़ी जानकारियां

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान बैंक के साथ किए गए सभी लेन-देन की जानकारी मुहैया करना अति आवश्यक है. क्योंकि ये ब्योरा पहले से ही आयकर विभाग के पास मौजूद होता है. इसमें एफडी या शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी जरूर दर्ज करें.

 

 

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