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निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निर्भीक निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग सजग

आबकारी अधिनियम के तहत 210 लीटर शराब जप्त, अब तक 3689 लोगों ने जमा कराए शस्त्र, परिवहन अधिनियम के तहत 1867 प्रकरण और 5 लाख से अधिक जुर्माना

रायपुर, 14 दिसंबर 2021/  निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक नगरीय निकाय आम चुनाव 2021 में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था  पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सतत निगरानी है। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं एसपी से इस संबंध में लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्भीक निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा छोटी से छोटी शिकायत पर ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी जिलों में और आयोग में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ताकि आम जन अपनी बात और शिकायत निर्भीकता से रख सके।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निर्वाचन हेतु पुलिस विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी से जानकारी मिली है कि 40 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता दल भी गठित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि 3689 शस्त्र जमा करवाए गए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत 340 प्रकरणों में कार्रवाई कर 210.576 लीटर शराब जप्त की गई है। परिवहन अधिनियम के तहत 1867 प्रकरणों में 5 लाख 8100 रुपए समन शुल्क लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1793 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और 418 गैर जमानती वारंटों की तामीली की गई है। उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की धारा  107/116 के तहत 1491, सीआरपीसी की धारा 109/110 के तहत 173, सीआरपीसी की धारा 151 के तहत 176 और सीआरपीसी की धारा 121/22 के तहत 3 कार्रवाइयां की गई हैं।

 

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