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कर्मचारियों के लिए EPFO किया ने सर्कुलर जारी

EPFO

योग्य कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सर्कुलर जारी किया है। गुरुवार को EPFO ने अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। EPFO ने 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में किन कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए आदेश का पालन कर रहा

EPFO 4-11-2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए आदेश का पालन कर रहा है। इसके मुताबिक अब कुछ पेंशनभोगियों के लिए पहले से अधिक पेंशन पाने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1-9-2014 या उसके बाद EPS स्कीम में शामिल हुए हैं। कर्मचारी निधि संगठन की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर, सभी नियमों और दिशानिर्देशों की लिस्ट दी गई है।

रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन चुना था

सर्कुलर में बताया ​गया है कि केवल वे कर्मचारी योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन चुना था, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को EPFO की ओर से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि जिन सदस्यों ने 5000 रुपये या 6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा।

किसे मिलेगा फायदा

EPFO के सर्कुलर के मुताबिक इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जिन सदस्यों ने पांच हजार या 6500 रुपये की सैलरी सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और रिटायरमेंट से पहले हायर पेंशन का विक्लप चुना था, इन्हें इसका लाभ मिलेगा। EPFO के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा, जो 1-9-2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं।

स्थानीय कार्यालय पर जाकर पेंशन के लिए अप्लाई करें

अगर आप उच्च पेंशन पाने के लिए योग्य हैं तो आप स्थानीय कार्यालय पर जाकर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से भरा हुआ आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों को भी साथ ले जाना होगा। आवेदन फॉर्म आयुक्त की ओर से बताए गए तरीके के अनुसार ही करना होगा। फिर सत्यापन करना होगा। आदेश के तहत कोई भी गलती पाई जाती है तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। समायोजन की स्थिति में पेंशन आवेदक को सहमति मिल सकती है।

 

 

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