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आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड की बढ़ी मुश्किलें, सेबी ने लगाया 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड पर स्टॉक ब्रोकर नियमों सहित कई बाजार मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया. संयुक्त निरीक्षण के आधार पर आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी.

आदित्य बिड़ला मनी के खिलाफ SEBI की कार्यवाही

मार्च 2019 में सेबी, बीएसई, एनएसई और डिपॉजिटरी द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण और मार्च 2018 में सेबी द्वारा किए गए एक विशेष प्रयोजन निरीक्षण के आधार पर आदित्य बिड़ला मनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी. निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, सेबी ने यह कार्यवाही शुरू की है.

स्टॉक ब्रोकर नियमन का उल्लंघन का आरोप

सेबी ने कहा की ‘एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर को ईमानदारी के सभी हाई लेवल मानकों पर कायम रहना चाहिए. उसे उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग करना चाहिए. इसके साथ ही वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में ग्राहक को निवेश की सलाह नहीं देनी चाहिए, जिसका पालन आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड द्वारा नहीं किया गया था.’

1.02 रुपये के लगा जुर्माना

इसके साथ ही सेबी ने कहा कि जहां एक ओर स्टॉक ब्रोकर नियमन का उल्लंघन, आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड द्वारा किया गया है. वहीं बिना किसी समझौते के ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो सेवा भी दी गई है. ऐसे में सेबी ने आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड पर कुल 1.02 रुपये के जुर्माना लगाया है, जिसे भरने के लिए आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड को 45 दिन का समय मिला है.

 

 

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