बिलासपुर। सिविल जजों के खुद से तबादले की अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके गोस्वामी ने आदेश जारी कराया है। आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग दो का तबादला आदेश जारी किया है। आदेश पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि, जिन्होंने खुद तबादले के लिए आवेदन किया था, उन्हें किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अरविंद कुमार वर्मा तबादला आदेश जारी किया है। जिसमें सतीश कुमार खाखा सिविल जज वर्ग दो दल्लीराजहरा से वाड्रफनगर राजस्व जिला बलराम में सिविल जज वर्ग दो, अनिता कोशिमा रावटे द्वितीय एडिशनल जज सिविल जज वर्ग दो कोर्ट को राजनादगांव से पंडरिया राजस्व जिला कबीरधाम के लिए सिविल जज वर्ग दो, विवेक नेताम ला अफसर छग मानवाधिकार आयोग रायपुर को दुर्ग राजस्व जिला दुर्ग में चतुर्थ सिविल जज वर्ग दो के रूप में तबादला किया है।
साथ ही द्विजेंद्रनाथ ठाकुर एडिशनल जज कोर्ट प्रथम सिविल जज वर्ग दो को घरघोड़ा से दुर्ग राजस्व जिला दुर्ग चतुर्थ सिविल जज वर्ग दो, अविनाश कुमार दुबे सिविल जज वर्ग दो को पंडरिया से दंतेवाड़ा राजस्व जिला दक्षिण बस्तर सिविल जज वर्ग दो, सोनी तिवारी चतुर्थ सिविल जज वर्ग दो को दुर्ग से दल्लीराजहरा राजस्व जिला बालोद सिविल जज वर्ग दो का तबादला आदेश जारी हुआ है।
इसी तरह आलोक कुमार अग्रवाल सिविल जज वर्ग दो को वाड्रफनगर से रायपुर राजस्व जिला रायपुर सिविल जज वर्ग दो और अंकिता यदु सिविल जज वर्ग दो को मुंगेली से रायपुर राजस्व जिला रायपुर अष्टम एडिशनल जज कोर्ट एक सिविल जज वर्ग दो के पद पर पदस्थापना आदेश जारी किया है।