धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार,42.78 लाख रुपए के घोटाले का आरोप
जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पुलिस ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को शुक्रवार को किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े 42.78 लाख रुपए के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा से किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और 42.78 लाख रुपये निकाल लिए। इस मामले में पुलिस ने पहले कोर्ट में चालान पेश किया, फिर बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल भिजवा दिया।
जांजगीर पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू से जुड़े इस मामले में आज यानी शुक्रवार को ही जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया। चालान स्वीकार होने के बाद सीजेएम न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया। इसके बाद विधायक ने उसी अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बालेश्वर साहू को जिला जेल दाखिल कराया। विधायक साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल में रहना होगा।
पुलिस के अनुसार बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ी हैं। बहरहाल, कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बता रहा है। जबकि कांग्रेसी इसे राजनैतिक कार्रवाई कह रहे हैं।





