रायपुर शासन की मंशा के अनुरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट को अन्य राज्यों के साथ-साथ अन्य राज्यों से आने वाली शराब की तस्करी को रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। अवैध रूप से शराब खरीदने और बेचने वाले लोगों को रोकना। मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं. इसी के तारतम्य में रायपुर पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं एसीसीएसीयू प्रभारी सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है, साथ ही मुखबिर नियुक्त कर अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इसी दौरान दिनांक 10.01.2024 को थाना अभनपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि अभनपुर के पास सखी मोड सखी मोड साहू होटल के सामने एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने के लिये सखी मोड़ होते हुए अपने गांव जा रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश जांगड़े पिता किशुन जांगड़े उम्र 31 वर्ष निवासी साकिन सिखी थाना अभनपुर जिला रायपुर बताया।
टीम के सदस्यों ने उसके पास रखे प्लास्टिक के सफेद बोरे की तलाशी ली तो पता चला कि वहां स्थानीय मंदिरा रखा हुआ है। जब ओमप्रकाश जांगड़े से शराब रखने/बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गये तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न करके लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। जिस पर आरोपी ओमप्रकाश जांगड़े को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 35 पौवा देशी मंदिरा मसाला कीमती 3850 रूपये जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 24/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।