वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन: केंद्र सरकार ने बदला राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ का नियम,अब जन गण मन से पहले 3.10 मिनट तक बजेगा राष्ट्रगीत
० गायन के दौरान खड़े रहना अनिवार्य
नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले राष्ट्रगीत बजाना या गाना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, आधिकारिक रूप में राष्ट्रगीत का 6 अंतरा वाला संस्करण अब बड़े सरकारी अवसरों पर बजाया जाएगा। इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। इसमें वे चार अंतरे भी शामिल हैं, जिन्हें 1937 में हटा दिया गया था।
नए दिशा-निर्देश के तहत, राष्ट्रगीत के दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषण और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों पर लागू होगा।
शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यक्रमों में भी रोजाना प्रार्थना या अन्य आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ को बढ़ावा देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य छात्रों और आम जनता में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना बताया गया है।
हालांकि, सिनेमा हॉल में यह नया नियम लागू नहीं होगा। यानी फिल्मों से पहले ‘वंदे मातरम’ बजाना और खड़ा होना जरूरी नहीं है।
इतिहासकारों के अनुसार, ‘वंदे मातरम’ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। इसका वास्तविक संस्करण 6 पदों का है, जिसमें 2 पद संस्कृत और 4 पद बंगाली (संस्कृत शब्दों के साथ) में हैं।





