नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में चारों दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने चारों दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को उनकी याचिका पर फैसला न होने तक निलंबित कर दिया है। क्योंकि चारों दोषी पहले ही 14 साल जेल में काट चुके हैं।
पिछले साल नवंबर में दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अजय कुमार, बलजीत मलिक और अजय कुमार को टीवी पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद पिछले महीने चारों दोषियों को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
चारों दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है। साथ ही पीठ ने चारों दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को उनकी याचिका पर फैसला न होने तक निलंबित कर दिया है। क्योंकि चारों दोषी पहले ही 14 साल जेल में काट चुके हैं।
2008 में हुई थी सौम्या की हत्या
आपको बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी। सौम्या विश्वनाथन नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से अपने घर लौट रही थीं। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद हुई थी। पुलिस को इस हत्याकांड खुलासा करने में करीब 6 महीने का वक्त लग गया था। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के आरोप में 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था।