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छत्तीसगढ़ के इन चार जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें आज से लागू

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रायपुर। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की स्वीकृति के बाद ये नई दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं।

जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए:

दंतेवाड़ा

बीजापुर

सुकमा

बलरामपुर-रामानुजगंज

महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। परीक्षण उपरांत बोर्ड ने चारों जिलों के संशोधित गाइडलाइन दर प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।

आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।