सांसदों और विधायकों को वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। संवैधानिक पीठ ने कहा कि घूस लेने वाले मामले में छूट नहीं दी जाएगी। सदन के भीतर आपराधिक कार्यों के लिए माननीयों को छूट नहीं है। इसके साथ ही SC ने 1998 के अपने फैसले को पलट दिया है। बता दें कि उस समय कोर्ट ने माननीयों को वोट के बदले नोट के मामले में मुकदमे से छूट देने का फैसला सुनाया था।