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छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहलें: धर्म स्वतंत्रता से लेकर क्रिकेट अकादमी तक,जानें कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में

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रायपुर। Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित प्रतिकक्ष में आयोजित Chhattisgarh Cabinet की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ-साथ ऊर्जा, भर्ती और खेल से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं :

1. धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों या मिथ्या जानकारी के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।

2. राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी
मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा पर विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया।

3. सौर ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों को अनुदान
Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (क्रेडा) के माध्यम से सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 1 लाख 50 हजार रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा।
वर्ष 2026-27 से निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 1 लाख 50 हजार रुपये (जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा।
घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

4. पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर समाप्त
छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त किया जाएगा, जो पहले Rajiv Gandhi Mitan Club Yojana के वित्त पोषण के लिए लगाया गया था।

5. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

6. गृह निर्माण मंडल अधिनियम में संशोधन
Chhattisgarh Housing Board अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

7. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन
राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

8. भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून
छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।

9. भू-राजस्व संहिता में संशोधन
Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

10. राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी
Rajnandgaon District Cricket Association को 5 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जहां अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी का निर्माण किया जाएगा।