रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर रोक: इन त्योहारों पर तीन दिन बंद रहेंगी दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट को भी सख्त चेतावनी

रायपुर। रायपुर में धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत शहर में तीन अलग-अलग दिनों पर मांस और मटन की दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 मार्च को चेट्रीचंड, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन दिनों में सभी मांस दुकानें और बूचड़खाने (पशुवध गृह) बंद रहेंगे।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा। यानी इन प्रतिष्ठानों में भी मांस या मटन परोसना और बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर संबंधित दुकानों या प्रतिष्ठानों का सामान जब्त किया जा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोन अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
नगर निगम का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।





