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खल्लारी रोपवे हादसा: लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, कंपनी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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महासमुंद ।खल्लारी में हुए दर्दनाक रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए रोपवे संचालक कंपनी और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खल्लारी देवी ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर रोपवे एवं रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता) तथा स्थानीय कर्मचारी बीरबल जंघेल और रामेश्वर यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 289 और भारतीय दंड संहिता की धारा 125A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कुल 16 लोग घायल हुए हैं। घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आठ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

प्रशासन की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और कर्मचारियों की लापरवाही की आशंका जताई गई है। हादसे के बाद रोपवे संचालन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। घटना की विस्तृत जांच के लिए तकनीकी टीम गठित की गई है, जो मौके पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन कर रही है।

कलेक्टर विनय लंगेह ने कहा कि यह हादसा बेहद गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कंपनियों के संचालन पर रोक लगाने पर भी विचार किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि रोपवे संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता दिखाई देने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।