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1 अप्रैल से बदले नियम: जेब और सफर दोनों पर असर,रेलवे, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़े 7 बड़े बदलाव लागू

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बिजनेस न्यूज़ । नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। Reserve Bank of India, केंद्र सरकार और Indian Railways द्वारा लागू किए गए इन नए प्रावधानों का सीधा असर आपकी जेब, यात्रा और डिजिटल लेन-देन पर पड़ेगा।

आइए आसान भाषा में समझते हैं ये 7 बड़े बदलाव:

1. टिकट कैंसिलेशन का नया नियम

अब कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड तभी मिलेगा, जब आप ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करेंगे। पहले यह सीमा 4 घंटे थी।

2. बोर्डिंग स्टेशन बदलना आसान

अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, जिससे आखिरी समय में प्लान बदलना आसान हो गया है।

3. FASTag महंगा, कैश भुगतान बंद

National Highways Authority of India ने FASTag पास की कीमत ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,075 कर दी है। साथ ही टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

4. पैन कार्ड के लिए सख्त नियम

अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के साथ अन्य दस्तावेज भी जरूरी होंगे। साथ ही पैन पर वही नाम होगा जो आधार में दर्ज है।

5. UPI से ATM निकासी पर चार्ज

अब UPI के जरिए ATM से निकासी भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिनी जाएगी। लिमिट पार होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

6. डिजिटल पेमेंट में बढ़ी सुरक्षा

Reserve Bank of India ने सभी डिजिटल पेमेंट्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगेगी।

असर क्या होगा?

इन नए नियमों से जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगे, वहीं बार-बार ATM उपयोग, टोल भुगतान और यात्रा योजनाओं में बदलाव अब महंगा पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इन नियमों को समझकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से तैयार रखें।